मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता और पांच अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है.
अदालत ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं, उनमें गुप्ता के अतिरिक्त दो वरिष्ठ लोक सेवक- के.एस. क्रोफा और के.सी. समरिया, आरोपी फर्म कमल स्पोंज स्टील एंड पावर लिमिटेड (केएसएसपीएल) के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया और चार्टड एकाउंटेंट अमित गोयल शामिल हैं.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने इन छह लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-120-बी (आपराधिक साजिश) 420 (धोखाधड़ी), 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार निवारण कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आने वाले कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया.
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए 14 अक्टूबर तारीख निर्धारित की है.
-इनपुट भाषा