मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोपी नंद किशोर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा खोसला ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. मासूम बच्ची का शव प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के आवास के करीब क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था.
राजधानी की बाणगंगा क्षेत्र की बस्ती में रहने वाले मजदूर परिवार की बेटी का शव गृहमंत्री गुप्ता के घर के पास चार फरवरी को मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को पूरी हुई और सरकारी अधिवक्ता राजेश गिरी ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की.
गुरुवार को जिला न्यायाधीश खोसला ने बालिका से दुष्कर्म व हत्या को जघन्य और विरला कृत्य मानते हुए आरोपी नंदकिशोर को फांसी की सजा सुनाई है.
पुलिस ने बालिका का शव मिलने के दो दिन बाद ही ऑटो चालक नंद किशोर को बालिका के भाई की गवाही पर गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने मामले की 21 दिन में जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया. एक मार्च से रोजाना सुनवाई शुरू हुई जिसमें 30 से ज्यादा गवाहों ने गवाही दी.