दिल्ली की एक अदालत ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा बीजेपी और आरएसएस को हिन्दू आतंकवाद से जोड़ने संबंधी बयान के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर 18 फरवरी को सुनवाई करने का निश्चय किया है.
याचिकाकर्ता वी पी कुमार ने इससे पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमिताभ रावत के समक्ष समन के पूर्व के साक्ष्य दर्ज कराया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिंदे को बुलाने के बारे में दलीले सुनने के लिए सुनवाई की तारीख 18 फरवरी निर्धारित की.
उन्होंने कहा, ‘मैं इस मामले में किसी के खिलाफ विशिष्ठ आदेश जारी करने से पहले 18 फरवरी को दलीलें सुनूंगा.’ अदालत ने शिकायतकर्ता की वकील मोनिका अरोड़ा की बात सुनने के बाद साक्ष्य दर्ज किया.
अरोड़ा ने अरोप लगाया था कि गृह मंत्री ने जानबूझकर अमर्यादित टिप्पणी की जो समुदायों के बीच घृणा फैलाने वाला था. कुमार ने आरोप लगाया कि शिंदे की टिप्पणी का उद्देश्य 2014 के आम चुनाव के लिए वोटों का ध्रुवीकरण करना था.