केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में शिकायत पर विचार होगा. मामला चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने से जुड़ा है
निजी शिकायत पर विचार करने के लिए अदालत ने 24 जून की तारीख तय की है. यह मामला महानगर दंडाधिकारी आकाश जैन के समक्ष सोमवार को सूचीबद्ध था, जिसपर उन्हें विचार करना था कि यह विचारणीय है या नहीं.यह शिकायत अहमर खान ने दाखिल की थी.
अहमर खान ने अप्रैल में ईरानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मंत्री ने हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी थी.
खान के वकील केके मनन ने अदालत को बताया कि ईरानी की ओर से साल 2004 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक, उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली है. लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे के मुताबिक उन्होंने 1994 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रथम वर्ष तक की पढ़ाई की है.
- इनपुट IANS