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अदालत का साई, खेल मंत्रालय को नोटिस

राजस्थान उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय कराटे संघ (एआईकेएफ) के प्रबंधन में कथित राजनीतिक दखलदांजी के मामले में खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) को अवमानना नोटिस जारी कर दिये.

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय कराटे संघ (एआईकेएफ) के प्रबंधन में कथित राजनीतिक दखलदांजी के मामले में खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)को अवमानना नोटिस जारी कर दिये.

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न्यायमूर्ति एम सी शर्मा ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में निदेशक (खेल) दीपिका कंचल, साई के कार्यकारी निदेशक जॉय सेबेस्टियन और एआईकेएफ के पूर्व सचिव पी आर रमेश को नोटिस जारी कर दिये.

यह आदेश एआईकेएफ अध्यक्ष रामेश्वर निर्वाण की याचिका पर आया जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय द्वारा कराटे संघ के प्रबंधन में राजनीतिक दखलंदाजी करने का आरोप लगाया गया है.

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि खेल मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में यह हलफनामा दिया था कि वह एक विवाद का निपटारा होने तक एआईकेएफ के किसी समूह को मान्यता नहीं देगा.लेकिन इसके बावजूद भारतीय ओलंपिक संघ ने एक समूह को अवैध तरीके से मान्यता दे दी.

न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा,‘अदालत की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने की किसी भी कोशिश के गंभीर परिणाम होंगे. खिलाड़ियों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोई भी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जायेगी.’

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