scorecardresearch
 

गोहत्या पर देश में ही अलग-अलग कानून, किसी राज्य में खुली छूट...तो कहीं बिल्कुल बैन

पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रीवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट्स) नियम 2017 को नोटिफाई कर दिय़ा है. इस नोटिफ़िकेशन का मक़सद मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद- बिक्री को रेगुलेट करने के साथ मवेशियों के खिलाफ क्रूरता रोकना है.

Advertisement
X
गोहत्या को लेकर हर राज्य में अलग-अलग है कानून
गोहत्या को लेकर हर राज्य में अलग-अलग है कानून

Advertisement

भारत में 80 प्रतिशत से ज्यादा हिन्दू आबादी रहती है, जिसमें अधिकतार आबादी गाय को पवित्र मानती है. लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के उन देशों मे शुमार है, जहां ‘बीफ़’ का रिकॉर्ड निर्यात होता है.

दरअसल केंद्र सरकार ने देश में गो रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. पर्यावरण मंत्रालय ने द प्रीवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टु एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट्स) नियम 2017 को नोटिफाई कर दिया है. इस नोटिफ़िकेशन का मक़सद मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद-बिक्री को रेगुलेट करने के साथ मवेशियों के खिलाफ क्रूरता रोकना है. इस नोटिफ़िकेशन के बाद नियमों के मुताबिक मवेशी को बाजार में खरीदने या बेचने लाने वाले को ये सुनिश्चित करना होगा कि मवेशी को बाजार में कत्ल के मकसद से खरीदने या बेचने के लिए नहीं लाया गया है.

Advertisement

पूरे देश मे इसको लेकर बहस शुरू हो गई है. राजनीतिक गलियारों में इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है, इसमें सबसे आगे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं जिन्होंने अपना विरोध प्रधानमंत्री को खत लिखा दर्ज कराया और राज्य में इसके खिलाफ कानून लाने की बात की.

सवाल उठता है कि आखिर केंद्र सरकार को इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत में गो वंश या मवेशियों को लेकर हर राज्य का अपना कानून है. एक नजर इन कानूनों पर.

11 राज्यों में गो-हत्या पर प्रतिबंध
11 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर पूरी तरह रोक है. ये रोक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित राज्यों- दिल्ली, चंडीगढ़ में लागू है. गो-हत्या कानून के उल्लंघन होने की सूरत में इन राज्यों में कड़ी सजा का प्रावधान है.

इन 10 राज्यों में नहीं है कोई प्रतिबंध
दस राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित लक्षद्वीप में गो-हत्या पर कोई रोक नहीं है. यहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता और खाया जाता है.

इन राज्यों में है आंशिक प्रतिबंध
गो हत्या पर आंशिक प्रतिबंध वाले आठ राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और चार केंद्र शासित राज्य दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं. आंशिक प्रतिबंध से आशय है कि गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाज़त है.

Advertisement
Advertisement