मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआईएम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर दौरे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीताराम येचुरी को अपनी पार्टी के बीमार विधायक और सीनियर नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात करने के लिए श्रीनगर जाने की इजाजत दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था कि मुलाकात के बाद येचुरी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करें. सीताराम येचुरी ने कश्मीर से वापस आकर कहा था कि सरकार कश्मीर में हालात सामान्य होने की बात कह रही है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है.
नई दिल्ली पहुंचने पर आजतक से हुई बातचीत में सीताराम येचुरी ने कहा था कि मैंने न किसी से कोई बात की और न ही कहीं गया. मैं कश्मीर में किसी और से मुलाकात भी नहीं की. मैंने कश्मीर में सिर्फ अपनी पार्टी के नेता से मुलाकात की. डॉक्टरों ने उनको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया है.
येचुरी को श्रीनगर एयरपोर्ट से तारिगामी के घर तक कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया था. पुलिसकर्मियों ने जानकारी दी थी कि येचुरी ने अपनी पार्टी के नेता तारिगामी के घर पर रुकने का फैसला लिया था.
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरह तारिगामी को नजरबंद कर दिया गया है. हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 11 विपक्षी दलों के नेता श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन इनको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी.
इसके बाद सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर श्रीनगर में अपनी पार्टी के बीमार नेता तारिगामी को देखने जाने की इजाजत मांगी थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी थी.