रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2005 से पहले जारी किए गए सभी नोट 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर तक बाजार से वापस ले लिए जाएंगे.
रिजर्व बैंक ने कहा कि एक अप्रैल, 2014 से लोगों को ये नोट वापस करने के लिए बैंकों से संपर्क करना होगा. रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि सभी बैंक अगले निर्देश तक इन नोटों को बदलने की सुविधा प्रदान करेंगे. रिजर्व बैंक ने बताया कि लोग 2005 से पहले जारी नोटों की पहचान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नोटों के पीछे वर्ष का उल्लेख नहीं है.रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि 2005 से पहले जारी नोट वैध बने रहेंगे. इसका आशय यह है कि बैंकों को अपने ग्राहकों एवं अन्य लोगों के नोटों को भी बदलना होगा.
रिजर्व बैंक के वक्तव्य में हालांकि आगे कहा गया है कि एक जुलाई, 2014 के बाद 500 रुपये और 1000 रुपये के 10 से अधिक नोट बदलने के लिए ऐसे लोगों को जो बैंक के ग्राहक नहीं है, बैंक को अपना पहचान पत्र एवं निवास प्रमाणपत्र देना होगा. रिजर्व बैंक ने हालांकि लोगों से न घबराने एवं इसमें सहयोग देने के लिए कहा है.