दिल्ली की एक अदालत ने कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) घोटालों में सीडब्ल्यूजी आयोजन समिति के बर्खास्त अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया.
अदालत ने कलमाड़ी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आने वाले अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया. इससे पहले विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश तलवंत सिंह ने 21 नवंबर को कहा था कि इस मामले में 21 दिसंबर को आदेश सुनाया जाएगा.
सुरेश कलमाड़ी और आयोजन समिति के महासचिव ललित भनोट के अलावा नौ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है. इन सभी पर राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए स्विस टाइमिंग कंपनी को बढ़े दामों पर समय, स्कोर और परिणाम दिखाने की प्रणाली लगाने का ठेका देने का आरोप है.
आरोप है कि इस वजह से सरकारी खजाने को करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था. इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), धोखाधड़ी धारा 420, फर्जीवाड़ा धारा 468 एवं 471 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है.
इस मामले में अन्य अभियुक्तों के नाम आयोजन समिति के महानिदेशक वीके वर्मा, महानिदेशक (प्रबंध) सुरजीत लाल, संयुक्त महानिदेशक (खेल) ए एस वी प्रसाद और कोषाध्यक्ष एम. जयचंद्रन के नाम हैं.