दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए और निजी कपंनी एम्मार एमजीएफ से सारी औपचारिकता पूरी कर राष्ट्रमंडल खेलगांव की इमारतों में बने फ्लैटों का कब्जा आवंटियों को देने को कहा है.
अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रमंडल खेल गांव में एम्मार एमजीएफ के बाकी 28 फ्लैटों को जमानत के तौर पर सुरक्षित रखा जाएगा जिससे बकाया रकम ,यदि है तो ,का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
अदालत ने कहा कि बाकी फ्लैट को पूर्णता प्रमाणपत्र दिया जाए और याचिकाकर्ताओं को परियोजना के डेवलपर कब्जा दें.
न्यायमूर्ति>अनूप शर्मा सहित सीडब्लूजी विलेज अलॉटी वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य की दो अलग-अलग याचिकाओं पर यह फैसला दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पूरी रकम अदायगी के बावजूद खरीदारों को अब तक कब्जा नहीं मिला है क्योंकि डीडीए ने ‘पूर्णता प्रमाणपत्र’ जारी नहीं किया गया है.