UAPA के नए कानून के तहत दर्ज किए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त होगी. गृह मंत्रालय ने 44 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई है. ये अधिकारी UAPA कानून के तहत दर्ज किए गए आरोपियों की संपत्ति पर नजर रखेंगे. साथ ही ये टीम उनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक एकाउंट फ्रीज करने को कहेगी.
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने आजतक को जानकारी दी है कि भारत में आतंक फैलाने या आतंक में लिप्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों की संपत्ति पर ये टीम नजर रखेगी. इस टीम में इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB), फाइनेंशियल इंटेलिजेंस (FIU), आरबीआई, गृह मंत्रालय, सेबी, राज्यों की ATS, राज्यों की सीआईडी सहित दूसरे विभाग शामिल होंगे.
9 खालिस्तानी समर्थक भी आतंकी घोषित
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इन 44 अधिकारियों को विदेश मंत्रालय, UN में आतंकी घोषित हुए लोगों की लिस्ट देगी जिसको गृह मंत्रालय राज्यों के साथ शेयर करेगी. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने नए UAPA कानून के तहत जिन आतंकियों की लिस्ट घोषित की है उनकी भी संपत्ति ढूंढकर जब्त करेगी.
बिना मास्क पहने निकले शख्स ने किया ऐसा जुगाड़ कि पुलिस वाले भी हंस पड़े
सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने नए UAPA कानून के तहत दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया है. साथ ही 9 खालिस्तानी समर्थकों को व्यक्तिगत तौर पर UAPA के तहत आतंकी घोषित कर चुका है.
नवजात को ट्रे में लेकर भटकती रही मां, कागजी कार्रवाई में देरी से गई जान
गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत 44 विशेष अधिकारी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके, जो व्यक्ति यूएपीए कानून के तहत दोषी होगा, उसकी छानबीन कर उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई तेज करेगी.