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हाईकोर्ट ने बेल देने से मना किया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मारन

पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

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dayanidhi maran
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पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.

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हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें तीन दिन के भीतर सीबीआई के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया था. मारन पर अपने घर पर गैरकानूनी तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का आरोप है.

सीबीआई ने मारन और अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है. इसमें आरोप लगाया है कि 300 से ज्यादा हाई स्पीड टेलीफोन लाइनें उनके आवास से जोड़ी गईं और इसे उनके भाई कलानिधि मारन के सन टीवी चैनल को दिया गया, ताकि उसकी अपलिंकिंग को सक्षम बनाया जा सके. दयानिधि मारन 2004 से 2007 तक संचार मंत्री थे.

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