आठ साल पहले नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसके छोटे भाई की हत्या करने के जुर्म में आज तीस वर्षीय राजमिस्त्री को नागपट्टिनम की स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनायी है.
अभियोजन पक्ष ने बताया कि चार अक्तूबर 2002 को आरोपी ने पीड़ित लड़की के घर में घुसकर पहले उसे और उसके छोटे भाई का बांध दिया फिर उसने लड़की के साथ बलात्कार किया.
उन्होंने बताया कि बलात्कार करने के बाद आरोपी ने दोनों का गला काट दिया और घर में मौजूद आभूषणों को लेकर फरार हो गया.
लड़की के भाई की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि लड़की को चिकित्सकीय उपचार के बाद बचा लिया गया.
सीबी सीआईडी की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले को 26 नवंबर 2006 को सीबी सीआईडी के हवाले कर दिया गया. आरोपी को 11 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था.