सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार यातायात नियम उल्लंघन के जुर्माने में सुधार करने का फैसला लिया है. हालांकि अब तक यातायात नियमों का पालन न करने वालों के लिए 2500 से लेकर 20000 तक का जुर्माना देने का प्रावधान था. लेकिन अब इसमें सुधार करके इसे 500 से लेकर 5000 तक करने का प्रस्ताव है.
बिल में एक नया प्रावधान भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, वीकल परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए राज्यों को एक तय समय सीमा दी जाएगी. नई प्रक्रिया में मानवीय दखल को कम से कम करने पर जोर है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन के जुर्माने में सुधार किया जाए. यह सुधार सार्वजनिक परिवहन और वाहन सुरक्षा के अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सहित सभी के लिए लागू करने का प्रावधान किया है.