एयरसेल-मैक्सिस मामले में गुरुवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली. विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक रोक लगा दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरिम जमानत याचिका पर बहस से पहले और वक्त मांगा है. ईडी का कहना है कि वह सिंगापुर से दस्तावेजों का इंतजार कर रही है.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मामले में एक डिवेलपमेंट है. एक स्पेशल डायरेक्टर सिंगापुर गए हैं. अगर हमें तीन हफ्तों में कुछ नहीं मिला तो हम आगे वक्त नहीं मांगेंगे. दलील में चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, मैं इस एप्लिकेशन का विरोध करता हूं. यह इस तरह से जारी रहेगा. मेरे मुवक्किल की जमानत अर्जी पर सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं.
इसके बाद कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा कि आगे कोई भी सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख के लिए 1 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी. 6 मई को इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि एजेंसी इस मामले में अब तक 13 बार समय ले चुकी है. लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं. इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश 2014 से की जा रही है. प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है कि किस प्रकार कथित रूप से कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी हासिल की, जब उनके पिता साल 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्री थे.