दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अजय चौटाला की जमानत याचिका और वर्ष 2000 के शिक्षक भर्ती घोटाले में निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई से चार अप्रैल तक जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, 'सीबीआई को नोटिस भेजा जाए. मामले की सुनवाई चार अप्रैल तक के लिए स्थगित की जाती है.'
निचली अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और आठ अन्य को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि एक अन्य को पांच साल और 45 अन्य को चार-चार कैद की सजा दी गई थी.
चौटाला तथा अन्य आरोपियों को वर्ष 2000 में हरियाणा में 3,206 कनिष्ठ बेसिक प्रशिक्षित शिक्षिकों की अवैध बहाली का दोषी पाया गया था.