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दिल्लीः कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 17 सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  मामले में दिल्ली की अदालत ने एक बार फिर से डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है. इस बार उनको 17 सितंबर पर ईडी की हिरासत में भेजा गया है.

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डीके शिवकुमार (Courtesy- Facebook)
डीके शिवकुमार (Courtesy- Facebook)

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  • कोर्ट ने पूछा- अब तक जांच में सहयोग नहीं किए, तो आगे कैसे करेंगे शिवकुमार
  • सिंघवी ने कहा- शिवकुमार को ईडी की कस्टडी नहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किए गए डीके शिवकुमार की ईडी कस्टडी राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है. कोर्ट ने ईडी को कहा कि हर रोज शिवकुमार से पूछताछ करने से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा. कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि बिना मेडिकल कराए किसी भी दिन शिवकुमार से पूछताछ नहीं की जाएगी.

शिवकुमार पिछले 9 दिनों से ईडी की कस्टडी में थे. आज कड़ी सुरक्षा के बीच उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. इस दौरान कोर्ट के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में मौजूद उनके समर्थक मौजूद रहे. डीके शिवकुमार को देखते ही उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे.

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ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नटराज कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि शिवकुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं. शिवकुमार उनसे ताल्लुक रखने वाली बेनामी प्रॉपर्टी और बैंक खातों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. डीके शिवकुमार ने 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे की लॉन्ड्रिंग की है. डीके शिवकुमार की बेटी के नाम 108 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिवकुमार के परिवार और दूसरे साथियों ने 317 बैंक अकाउंट बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया. डीके शिवकुमार बेहद अहम जानकारियां दबाकर बैठे हैं. ईडी ने कहा कि हमने इनके कई ठिकानों से 8.5 करोड़ बरामद किए हैं. सुनवाई के दौरान जज ने ईडी से पूछा कि शिवकुमार जब अब तक 9 दिन की कस्टडी में जांच में सहयोग नहीं किए, तो आपको क्यों लगता है कि अगर उनकी कस्टडी बढ़ाई जाती है, तो वो जांच में सहयोग करने लगेंगे?

कोर्ट में ईडी बोली- शिवकुमार की 5 दिन और कस्टडी चाहिए

इस पर ईडी ने कहा कि हमें 5 दिन की कस्टडी और चाहिए, क्योंकि हमने जांच के दायरे को बड़ा किया है. इस पर कोर्ट ने पूछा क्या आपने दिल्ली में 8 करोड़ से ज्यादा रुपये बरामद किए हैं. ऐसे में आप किन आरोपों की जांच कर रहे हैं. इसके जवाब में ईडी ने कहा कि हम दूसरे आरोपियों को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं. हम शिवकुमार का दूसरे आरोपियों के बयानों से आमना-सामना कराना चाहते हैं.

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सिंघवी बोले- शिवकुमार को हॉस्पिटल में होना चाहिए

डीके शिवकुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी शिवकुमार से 100 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ कर चुकी है. रोज ईडी 10 घंटे पूछताछ कर रही है. शिवकुमार की तबीयत ठीक नहीं है. शिवकुमार का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है.

सिंघवी ने कहा कि शिवकुमार का ब्लड प्रेशर लगातार 170/100 से ज़्यादा है. इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक हो सकता है. कल शिवकुमार का बीपी 200 के ऊपर था, लेकिन ईडी ने इसका खुलासा नहीं किया. शिवकुमार को हॉस्पिटल में होना चाहिए न कि ईडी की कस्टडी में. शिवकुमार पिछले 9 दिनों से ईडी के पास है. सिंघवी ने बहस के दौरान सरवना भवन के मालिक की मौत का हवाला भी कोर्ट को दिया.

हर केस में 15 दिन की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकतीः सिंघवी

सिंघवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कोर्ट से कहा कि हर केस में जैसे मौत की सज़ा नहीं दी जाती है, वैसे ही हर केस में 15 दिन की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है. शिवकुमार जांच में सहयोग करते रहे हैं. शिवकुमार ईडी के बुलाने पर पूछताछ के लिए भी गए थे. ईडी की रिकवरी भी सिर्फ 41 लाख रुपये की है.

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सिंघवी ने कहा कि ईडी कर्नाटक सरकार की प्रापर्टी भी शिवकुमार की बता रही है. शिवकुमार से 13 दिन में 130 घंटे पूछताछ की जा चुकी है. इस मामले के ईडी जिन दूसरे आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उन तीनों की प्रॉपर्टी अलग हैं. सब अलग आईटीआर फाइल करते हैं. दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया और कुछ देर के बाद कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी में डीके शिवकुमार को भेज दिया.

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