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रॉबर्ट वाड्रा की विदेश यात्रा पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले भी इलाज के सिलसिले में विदेश यात्रा कर चुके हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के केस में निचली अदालत से रॉबर्ट वाड्रा को 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत मिल चुकी है.

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रॉबर्ट वाड्रा की विदेश यात्रा पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित (फाइल फोटो-ANI)
रॉबर्ट वाड्रा की विदेश यात्रा पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित (फाइल फोटो-ANI)

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  • रॉबर्ट वाड्रा की विदेश यात्रा पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
  • 8 अक्टूबर को बिजनेस सिलसिले में जाना चाहते हैं विदेश
रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने की अर्जी पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. रॉबर्ट वाड्रा 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं.

वाड्रा की अर्जी का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया. हालांकि रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कहा कि वह वापस लौट आएंगे. रॉबर्ट वाड्रा इससे पहले भी इलाज के सिलसिले में विदेश यात्रा कर चुके हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में निचली अदालत से रॉबर्ट वाड्रा को 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट से वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि विदेश जाने से जुड़ी उनकी अर्जी को सार्वजनिक न किया जाए, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है ?

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हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई धमकी नहीं है. इस मामले को बेकार ही कोर्ट में बिना किसी ठोस आधार के कहा जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने ईडी से कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की विदेश जाने से जुड़ी अर्जी से जुड़ी जानकारियां अगली सुनवाई तक सील बंद रखी जाएं.

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल कोर्ट से जमानत मिली हुई है. वाड्रा को अग्रिम जमानत इसी साल अप्रैल में पटियाला हाउस कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी थी. पिछली बार वाड्रा अपने इलाज के सिलसिले में विदेश गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बिजनेस को कारण बताकर विदेश जाने की कोर्ट से अनुमति मांगी है. सूत्रों के मुताबिक, इस बार वह स्पेन जाना चाहते हैं.

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