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10 मिनट में फेल हुआ ऑड-इवन का ट्रायल

दिल्ली में नए साल की शुरुआत से ऑड-इवन फॉर्मूले के लिए गुरुवार को दो घंटे का ट्रायल रन किया जाएगा. पुलिस और वॉलंटियर्स मिलकर ट्रायल के दौरान एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठाएंगे. 1 जनवरी से गाड़ियों पर ये नियम लागू हो जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाले को 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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1 जनवरी से नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
1 जनवरी से नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

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दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 1 जनवरी से कारों पर ऑड-इवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है. गुरुवार को दो घंटे के लिए इसका ट्रायल किया जाना तय था. यह रिहर्सल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होनी थी लेकिन तय समय से डेढ़ घंटे बाद इसका ट्रायल शुरू हो पाया. ट्रायल शुरू होने के दस मिनट में ही फेल हो गया और इसके बंद कर दिया गया. दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इसे मिलकर ही लागू किया जा सकता है.

पुलिस करेगी ट्रायल
गुरुवार को ट्रायल के दौरान किसी भी नंबर की गाड़ी को रोका नहीं जाएगा बल्कि ये ट्रायल पुलिस के लिए है. दिल्ली सरकार कहना है कि ट्रायल के दौरान 200 जगहों पर सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल के लिए ये ट्रायल किया जा रहा है, ताकि शुक्रवार से इस योजना को लागू करने में किसी तरह की परेशानी सामने न आए. इस दौरान परिवहन विभाग की 66 टीमें और सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट (एसडीएम) की 27 टीमें भी तैनात की जाएंगी. ये ही नहीं 5,700 सिविल डिफेंस के लोगों के अलावा एनसीसी के 100 सैन्य छात्र और 100 वॉलंटियर्स भी इसके लिए तैनात रहेंगे.

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केजरीवाल ने बच्चों को दिलाई शपथ
दिल्ली के मुख्य्मंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक स्कूल में बच्चों को शपथ दिलाई कि वो अपने रिश्तेदारों और परिजनों को 1-15 जनवरी तक ऑड-इवन नियम का पालन करने के लिए मनाएंगे.

1 जनवरी से लगेगा जुर्माना
शुक्रवार से दिल्ली में गाड़ियों पर ऑड-इवन फॉर्मूले का नियम लागू हो जाएगा. फिलहाल दोपहिया वाहनों को इससे बाहर रखा गया है. नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि जुर्माना एक दिन में एक ही बार लगेगा.

इन गाड़ियों पर नियम लागू नहीं
CNG वाहनों पर नियम लागू नहीं होगा. CNG वाहनों पर लगाना होगा स्टीकर. राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्षी दलों के सांसदों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की गाड़ियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे. लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियों पर भी ये नियम लागू नहीं किया जाएगा.एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, ट्रांसपोर्ट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और एंबेसी की गाड़ियों को इस नियम से बाहर रखा गया है.

 

इस शर्त पर महिलाओं को छूट
ऑड-इवन फॉर्मूला महिलाओं पर भी सख्ती से लागू होगा. सिर्फ 12 साल तक के बच्चों के साथ होने पर ही महिलाओं को छूट दी जाएगी.

कौन काट सकेगा चालान
दिल्ली सरकार ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि कहीं इस फॉर्मूले के चलते भ्रष्टाचार न बढ़ जाए. केजरीवाल ने बताया कि अगर कोई गाड़ी नियम तोड़ती है तो हेड कॉन्स्टेबल या उससे सीनियर पद का अधिकारी ही चालान काट सकता है.

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