दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल वैन के अलावा सभी बड़े वाहनों की सैनिक फार्म मे एंट्री बैन कर दी है. इस आदेश के बाद अब ट्रक समेत किसी भी हैवी व्हीकल की एंट्री सैनिक फार्म में नहीं होगी. हाई कोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया है क्योंकि 2006 के आदेश के बाद भी सैनिक फार्म में लगातार अवैध निर्माण चल रहा है. और पुलिस और साउथ एमसीडी के अधिकारियों की सैनिक फार्म में मौजूदगी के बावजूद ये अवैध निर्माण हो रहा है.
सीबीआई जांच की ओर इशारा
साउथ एमसीडी को भी हाई कोर्ट ने एक हफ्ते में ये रिपोर्ट देने को कहा है कि वहां पर एमसीडी ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए अब तक क्या किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की ओर इशारा किया है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई, पुलिस और साउथ एमसीडी से पूछा था कि मामले में क्या सीबीआइ जांच कर सकती है?
पहले भी केंद्र को लग चुकी है फटकार
हाई कोर्ट इस मामले में पहले भी केंद्र सरकार को कई बार फटकार लगा चुकी है क्योंकि सैनिक फार्म कॉलोनी में अवैध निर्माण को नियमित करना है या नहीं इस पर दिल्ली सरकार और केंद्र का रवैया साफ नहीं है.
कोर्ट के आदेश का हो रहा उल्लंघन
कोर्ट पूछा चुका है कि अब तक कैबिनेट ने इस मामले पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया है. 2006 से ही सैनिक फार्म में नए निर्माण पर रोक है लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 10 साल के दौरान 700 से ज्यादा निर्माण वहा हो चुके हैं. ये तब है जब हाई कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए वहां पुलिस और MCD के कर्मचारियों की तैनाती भी है.
कोर्ट ने मांगी तैनात अधिकारियों की लिस्ट
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि MCD और पुलिस पैसे लेकर खुद लगातार सैनिक फार्म में अवैध निर्माण करा रही है. इसलिए कोर्ट ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है जो अवैध निर्माण के दौरान उस इलाके में पोस्टिड थे. मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.