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कहीं बंद ना हो जाए आपका फेसबुक एकाउंट

क्‍या आपकी उम्र 18 साल से कम है? तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. जी हां, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपना एकाउंट बनाया है तो आप सावधान हो जाएं, क्‍योंकि आपका एकाउंट बंद किया जा सकता है. दरअसल,  इस मामले में एक याचिका दायर कर इसे गैरकानूनी घोषित किए जाने की मांग की गई है.

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क्‍या आपकी उम्र 18 साल से कम है? तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. जी हां, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपना एकाउंट बनाया है तो आप सावधान हो जाएं, क्‍योंकि आपका एकाउंट बंद किया जा सकता है. दरअसल,  इस मामले में एक याचिका दायर कर इसे गैरकानूनी घोषित किए जाने की मांग की गई है.

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 दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें सवाल किया गया है कि कैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक समेत सोशल नेटवर्किंग पर एकाउंट खोलने की अनुमति दी जा रही है, जबकि भारतीय कानून इसकी अनुमति नहीं देता है.

अदालत ने अमेरिका की दो कंपनियों फेसबुक इंक और गूगल इंक से भी बीजेपी के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें उन्होंने भारत में अपनी वेबसाइटों के संचालन से इन कंपनियों को हो रही आय पर कर वसूले जाने का आदेश दिए जाने की मांग की है.

न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने केंद्र के वकील सुमित पुष्कर्णा से 10 दिन के भीतर हलफनामा के जरिए सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा. इसके बाद उन्होंने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 मई निर्धारित कर दी.

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पीठ ने कहा, 'कैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों का फेसबुक समेत सोशल नेटवर्किंग साइटों के साथ अनुबंध हो सकता है. केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर हलफनामा दायर करे.'

अदालत ने यह भी कहा, 'फेसबुक इंक और गूगल इंक अमेरिकी कंपनियां हैं और इसलिए प्रतिवादी के तौर पर उन्हें भी पक्षकार बनाया जाता है. नए पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया जाए.' पीठ ने गोविंदाचार्य के वकील वीराग गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश दिया. उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे एकाउन्ट खोलने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों के साथ समझौता कर रहे हैं जो भारतीय वयस्कता कानून, भारतीय संविदा अधिनियम और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के खिलाफ है.

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