scorecardresearch
 

रैली कर फंसे ओम प्रकाश चौटाला, कोर्ट ने दिया सरेंडर का आदेश

इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला को चुनावी रैली करना भारी पड़ेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

Advertisement
X
ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)
ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो)

इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला को चुनावी रैली करना भारी पड़ेगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने चौटाला को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है. चौटाला को हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिली थी लेकिन उन्होंने गुरुवार को जींद में आईएनएलडी की चुनावी रैली की.

Advertisement

चौटाला अपने पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के 100वें जन्मदिवस पर जींद में रैली को संबोधित किया. सीबीआई ने आज कोर्ट को सूचित किया कि चौटाला ने रैली की. ऐसे में उन्हें जेल में रखा जा सकता है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दी है. सीबीआई की सूचना पर कोर्ट ने चौटाला को तिहाड़ जेल के अधि‍कारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया. चौटाला के वकील ने इस पर 20 दिनों की मोहलत मांगी. चौटाला अब 17 अक्टूबर को सरेंडर करेंगे.

हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई कोर्ट ने चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई है. चौटाला स्वास्थ्य कारणों से इस समय जमानत पर हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर नहीं जाने और किसी राजनीतिक जनसभा को संबोधित न करने के हलफनामे दायर किए जाने के बाद ही सशर्त जमानत दी है, लेकिन चौटाला न केवल रैली में आए बल्कि उन्होंने रैली को संबोधित भी किया जो सीधे-सीधे अदालत के आदेश की अवमानना है.

Advertisement

 

Advertisement
Advertisement