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उमर अब्दुल्ला और पायल का तलाक विवाद दिल्ली HC पहुंचा

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है.

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दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को
दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 सितंबर को

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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहा वैवाहिक विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. उमर अब्दुल्ला ने याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी तलाक की अर्जी खारिज की गई है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामले में पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

दरअसल 30 अगस्त को निचली अदालत ने उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने कहा था कि याची विवाह को रद्द यानी तलाक लेने के लिए कोई भी ठोस सबूत कोर्ट के सामने रखने में नाकाम रहे हैं. कोर्ट ने कहा था कि उमर क्रूरता या परित्याग को साबित करने में असफल रहे हैं जो कि तलाक की डिक्री के लिए जरूरी है. इतना ही वे यह भी साबित नहीं कर पाए कि पत्नी के साथ रहना उनके लिए नामुमकिन है, ऐसे में तलाक का कोई आधार नहीं है.

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अपनी याचिका ने उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी शादी टूट चुकी है, और 2007 से उनके और पायल के बीच वैवाहित संबंध नहीं है. गौरतलब है कि उमर और पायल की शादी एक सितंबर 1994 को हुई थी, दोनों 2009 से अलग रह रहे हैं. उनके दो बेटे हैं जो पायल के साथ ही रह रहे हैं.

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