दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष को करारा झटका लगा है. केजरीवाल और आशुतोष की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अरुण जेटली द्वारा दायर सिविल मानहानि मामले में सुनवाई शीघ्र होगी. हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस मनमोहन का दिया हुआ फैसला मान्य होगा.
हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि वो पहली बार ऐसा देख रही है कि हाई कोर्ट किसी मामले का निपटारा जल्द करना चाहता है तो दूसरा पक्ष मामले का जल्द निपटारा के खिलाफ याचिका लगा रहा है.
दरअसल, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाई कोर्ट ने जस्टिस मनमोहन के पास याचिका लगाई थी और कहा था उनके द्वारा दायर अरविंद केजरीवाल और दूसरे आप नेताओ के खिलाफ दायर सिविल मानहानि मामले में सुनवाई जल्द हो, क्रॉस एग्जामिनेशन में मामले से जुड़े सवाल पूछे जाएं.
इस पर जस्टिस मनमोहन ने मामले का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया था. इसी आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और आसुतोष ने एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और सी हरिशंकर की बेंच के पास याचिका दाखिल की थी.