तमिलनाडु से AIADMK की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा को दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है. 22 अगस्त तक हाई कोर्ट ने शशि कला के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस को कोई कड़ी कारवाई न करने का निर्देश दिया है. शशिकला, उनके पति और बेटे पर उनकी नौकरानी ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है और तमिलनाडु पुलिस इस मामले में उनको गिरफ्तार करना चाहती है.
दिल्ली हाईकोर्ट में शशिकला पुष्पा ने अपने और अपनी फैमिली के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिसपर उनको 22 अगस्त तक कानूनी मदद लेने के लिए समय दिया गया है. तबतक तमिलनाडु पुलिस को उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम न लेने के लिए कहा गया है.
इससे पहले भी शशिकला पुष्पा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे.