दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर स्टे 28 मार्च तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उसके सामने नर्सरी की सीटें, बिना वित्तीय सहायता पाए चल रहे स्कूल और प्वाइंट सिस्टम का आधार विस्तार से बताया जाए.
इससे पहले फरवरी में कोर्ट ने ट्रांसफर प्वाइंट्स निरस्त करने का आदेश दिया था. उसके बाद नए सिरे से ड्रॉ करने को कहा गया था. इस आदेश को उन पेरंट्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिनके बच्चों का दाखिला हो चुका था. इसके बाद अब हाई कोर्ट ने पिछले ड्रॉ पर स्टे दिया है.
यह पहली बार हो रहा है, जब दिल्ली में नर्सरी स्कूल में एडमिशनल के प्रोसेस में इतनी देर हो रही है. दो बार प्वाइंट सिस्टम को चुनौती दी जा सकी है. इतना ही नहीं एजुकेशन विभाग अब तक 15 नोटिफिकेशन जारी कर चुका है. इन सबके चलते पेरंट्स में बहुत कन्फ्यूजन और रोष है.