JNU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज बुधवार को सुनवाई करेगा.
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में जिनमें प्रभावशाली लोग शामिल हैं या फिर किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग शामिल हैं. उसमें सुनवाई के लिए एक तय समय सीमा के भीतर निर्धारित करने के लिए कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएं.
मंजूरी नहीं दे रही दिल्ली सरकार
याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली सरकार एक तय समय के भीतर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं दे रही है, जबकि ये कानूनन गलत है. देशद्रोह का केस चलाने की मंजूरी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार एक महीने में इस पर अपना फैसला ले लेगी.
जेएनयू में कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के मामले में घिरे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने नहीं दी है.
3 साल बाद चार्जशीट
देशद्रोह के मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य छात्र नेताओं के खिलाफ इसी साल 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, ये चार्जशीट भी 3 साल के बाद दाखिल की गई थी.
जनवरी से अब तक चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई नहीं कर सका है क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी ना मिलने से हर बार इस मामले में अगली तारीख ही मिल रही है.