देशद्रोह के आरोप में फंसे जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अंतरिम जमानत रद्द करने को लेकर दायर याचिका अब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच गई है. मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी लेकिन जज ने मामला चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दिया.
High Court judge Pratibha Rani sends plea seeking cancellation of bail plea of #Kanhaiya to Chief Justice bench.
— ANI (@ANI_news) March 16, 2016
दरअसल, कन्हैया के वकील आरपी लूथरा ने हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत रद्द करने के खिलाफ दलीलें दीं, जिस पर जज ने कहा कि अगर याचिका खारिज होती है तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है. कन्हैया के वकील ने आग्रह किया कि अगर बेंच मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती तो उसे चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दें ताकि दूसरी बेंच इसकी सुनवाई करे.
Chief Justice of HC have to decide which bench will hear the plea seeking cancellation of interim bail granted to #Kanhaiya
— ANI (@ANI_news) March 16, 2016
उन्होंने यह भी कहा, 'कोर्ट से मेरा अनुरोध है कि मुझे धमकाया न जाए, अगर केस नहीं सुनना तो चीफ जस्टिस के पास भेज दें.'
वकील की बातों पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस ने मामले को चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर कर दिया है. अब इस पर दूसरी बेंच में सुनवाई गुरुवार को होगी.