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दिल्‍ली हाईकोर्ट ने स्थगित की मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव की 10 दिनों के कैद की सजा स्थगित कर दी. राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ एक व्यापारी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट को गुमराह करने के लिए राजपाल को यह सजा सुनाई गई थी.

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राजपाल यादव
राजपाल यादव

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव की 10 दिनों के कैद की सजा स्थगित कर दी. राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ एक व्यापारी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट को गुमराह करने के लिए राजपाल को यह सजा सुनाई गई थी.

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न्यायमूर्ति बी.डी. अहमद और न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने एकल सदस्यीय पीठ के आदेश के खिलाफ दायर राजपाल की याचिका पर उनकी सजा स्थगित की. खंडपीठ ने दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी कर 22 जून, 2014 तक अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा. कंपनी ने अपने कर्ज उगाही के लिए राजपाल के खिलाफ मुकदमा किया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'तीन दिसंबर को दिया गया आदेश अगले आदेश तक स्थगित रहेगा.' राजपाल जेल में तीन दिन गुजार चुके हैं. निचली अदालत ने राजपाल को बिना इजाजत दिल्ली और भारत से बाहर न जाने की हिदायत दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल भारत के अंदर अपनी फिल्में पूरी कर सकते हैं, लेकिन 'उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है.' कोर्ट ने राजपाल से एक शपथपत्र भी जमा करवाया जिसके अनुसार, राजपाल एक सप्ताह के अंदर मुरली प्रोजेक्ट्स को 20 लाख रुपये अदा करेंगे.

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