- पहली बार NCR में लगा जेनरेटर पर प्रतिबंध
- लेकिन कुछ सेवाओं के लिए दी गई है रियायत
दिल्ली-NCR (National Capitol Region) में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मंगलवार से ही ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जा चुका है. अभी तक सिर्फ दिल्ली में ही जेनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था. लेकिन इस बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी यह नियम लागू किया गया है. यानी नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में डीजल जेनरेटर नहीं चलेंगे. दो साल से NCR को इस नियम से छूट मिल रही थी. लेकिन इस बार एन्वॉयरॉनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) इस नियम को लेकर बेहद सख्त है.
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वहीं, दूसरी तरफ NCR के शहरों की दलील है कि उनकी तैयारी नहीं है, इसलिए इस बार भी छूट दी जाए. EPCA को नोएडा और गुरुग्राम से इस बाबत पत्र भी मिला है. लेकिन, EPCA ने स्पष्ट कह दिया है कि दो साल मौका दिया गया, अब तीसरी बार छूट नहीं दी जाएगी. सिर्फ दिल्ली में जेनरेटर पर बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, अगर आसपास के शहरों में जेनरेटर चलते रहेंगे. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सभी रिहायशी इमारतों में जेनरेटर नहीं चलेंगे. इस बारे में सभी हाउसिंग सोसाइटियों में नोटिस लगा दिए गए हैं. लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनकों इससे छूट मिलेगी. ये सेवाएं हैं - दिल्ली-NCR के सभी अस्पताल, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली के सभी ISBT और हाउसिंग सोसाइटियों के लिए लिफ्ट, कॉमन एरिया और एलीवेटर्स.
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण की निगरानी के लिए खोजे गए 19 हॉट स्पॉट्स
- दिल्ली - ओखला फेज-2, द्वारका, अशोक विहार, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, वजीरपुर, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार (मंडोली के साथ), आरके पुरम, जहांगीर पुरी और मायापुरी.
- हरियाणा - फरीदाबाद 1 और 2, बहादुरगढ़, गुरुग्राम (उद्योग विहार के साथ).
- उत्तर प्रदेश - साहिबाबाद
- राजस्थान - भिवाड़ी
इन सभी हॉट स्पॉट्स पर सर्दियों तक संबंधित सरकार और प्रशासन को इस बात की निगरानी करनी होगी कि यहां प्रदूषण का स्तर बढ़ने न पाए. नोडल ऑफिसर या संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा. दिन और रात में इस बात का औचक निरीक्षण किया जाएगा कि प्रदूषण का स्तर कितना है और उसे रोकने के लिए क्या-क्या हो रहा है.
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दिल्ली-NCR में ये काम अब बंद होंगे ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण हो
- दिल्ली-NCR में डीजल जेनरेटरों पर प्रतिबंध. संबंधित राज्य सरकारों और बिजली बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी इलाकों में 24X7 लगातार बिजली की सप्लाई हो.
- दिल्ली-NCR में पार्किंग शुल्क बढ़ जाएगा.
- ईंट के भट्ठे बंद किए जाएंगे. सिर्फ उन्हीं भट्ठों को संचालन का जो जिग-जैग टेक्नोलॉजी से बने हैं.
- सभी स्टोन क्रशर, आरएमसी प्लांट्स, हॉट मिक्स प्लांट्स जिनसे धूल निकलती है उन्हें धूल नियंत्रण के लिए कदम उठाने होंगे. अधिक प्रदूषण होने पर इनका संचालन बंद किया जाएगा.
- सड़क की दिन और रात में स्वीपिंग मशीन से सफाई के बाद तत्काल पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल न उड़े. इससे जुड़े अन्य प्रयास भी किए जाएंगे.
- कचरा जलाने और धूल उड़ाने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी निर्माणाधीन स्थल पर धूल उड़ती हुई पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.