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दिल्ली सरकार पर SC सख्त, पूछा- 3000 बसों का क्या हुआ, ऑड-ईवन से मिलेगा क्या?

सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पूछा है कि अभी तक उन्होंने ग्राम प्रधान और सरपंचों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है.

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दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (फोटो: ऑड ईवन, IANS)
दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (फोटो: ऑड ईवन, IANS)

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  • दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
  • पंजाब-हरियाणा को लगाई फटकार
  • SC ने मांगे पराली जलाने वालों के नाम

राजधानी दिल्ली में फैले प्रदूषण के मसले पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई है. सोमवार को दिल्ली में फैले प्रदूषण पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर साल दिल्ली चोक हो जाती है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आज से ही लागू हुए ऑड-ईवन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर इसका फायदा क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और पराली जलाने पर एक्शन लेने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन यहां पर लोग मर रहे हैं. किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को जीने का अधिकार है, एक पराली जलाता है और दूसरे के जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है. जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार करे या फिर राज्य सरकार, इससे हमें मतलब नहीं है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर साल 10-15 दिन के लिए हमें ये देखना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि आज लुटियन जोन में एक बेडरुम में भी AQI 500 तक पहुंच गया है और ये दिल्ली का हाल है.

दिल्ली सरकार से SC ने पूछा- ऑड ईवन का क्या फायदा?

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं. दरअसल, याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि दिल्ली में गाड़ी से ज्यादा टू व्हीलर्स प्रदूषण फैला रहे हैं. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ऑड ईवन से क्या फायदा हो रहा है?

दिल्ली सरकार ने कहा है कि सड़क पर कम संख्या में गाड़ी होने से प्रदूषण कम फैल रहा है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीजल व्हीकल बैन करना समझ आता है लेकिन ऑड ईवन क्या है? पिछले साल आपने कहा था 3000 बस आएंगी, लेकिन सिर्फ 120 ही आईं.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग कैसे सोचते हैं, देखना होगा. आज कोई भी मेट्रो से एयरपोर्ट नहीं जाना चाहता है.

अगर आपके पास एंड्रॉएड फोन है तो यहां आपके आस-पास की हवा में प्रदूषण का हाल मिलेगा

पंजाब-हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान पंजाब सरकार से सीधा सवाल किया और पूछा कि किसान पराली क्यों जला रहे हैं. अगर ग्राम पंचायत इसके लिए जिम्मेदार हैं तो आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं. अदालत ने कहा कि हमें उन लोगों के नाम दीजिए जो पराली जला रहे हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं.

सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार से पूछा है कि अभी तक उन्होंने ग्राम प्रधान और सरपंचों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है. आपके लोगों को भी इससे फर्क पड़ रहा है, क्या आप चाहते हैं कि लोग मर जाएं? SC ने इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से उनके एक्शन प्लान के बारे में पूछा है.

सिर्फ बैठकों से काम नहीं होगा, एक्शन लीजिए: SC

पर्यावरण विशेषज्ञ सुनीता नारायण ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की. उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, IIT दिल्ली के एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए, कोई भी देश ऐसे नहीं रह सकता है. लोग मर रहे हैं और लगातार मरते ही जा रहे हैं.

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केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में बैठक की है और पराली जलाने की घटना रोकने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ बैठकें काफी नहीं है, आखिर कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और वो सिर्फ चुनाव में बिजी हैं. वो लोग लोगों को मरने दे रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ ही मंत्रालय और IIT के एक्सपर्ट को 30 मिनट में पेश होने को कहा है.

गौरतलब है कि दिल्ली और उससे सटे इलाकों में दिवाली के बाद से ही स्मॉग छाया हुआ है. प्रदूषण लगातार खतरनाक हो रहा है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं. इसी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य में ऑड ईवन को लागू किया है. सोमवार सुबह भी दिल्ली में AQI खतरे के निशान से काफी बाहर था.

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