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नहीं की सोहराबुद्दीन केस बाहर ले जाने की मांग: सीबीआई

सीबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय से विवादास्पद सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर कराने की मांग नहीं की है.

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सीबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय से विवादास्पद सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर कराने की मांग नहीं की है.

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दरअसल, इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. सीबीआई के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने इस मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान एक अदालत में कहा, ‘हमने अपनी ओर से सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय से इस मामले को (सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले को) गुजरात से बाहर भेजने की मांग नहीं की थी.’

गौरतलब है कि सीबीआई ने 30 जुलाई को इस छह माह पुरानी जांच की स्थिति रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपी थी. सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में सीबीआई ने गुजरात में निष्पक्ष सुनवाई हो पाने को लेकर संदेह जताया था, जिसपर मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि यह राज्य की न्यायिक प्रक्रिया की बेइज्जती है.

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मोदी ने कहा था, ‘मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप गुजरात को भारत का हिस्सा मानते हैं या नहीं? गुजरात के साथ दुश्मन राज्य जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है?’ गौरतलब है कि शाह को दो हफ्ते पहले सीबीआई ने इस फर्जी मुठभेड़ मामले में हत्या, अपहरण और जबरन धन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था. अहमदाबाद के पास 25 नवंबर 2005 को शेख की कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी.

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