दिल्ली विश्वविद्यालय की एक मिजोरम छात्रा से साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए बलात्कार मामले में अदालत ने आरोपी अजित कटियार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अजित कटियार पर उम्रकैद के अलावा 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने 8 दिसबंर को अजित कटियार सहित चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था.
मिजोरम निवासी 20 वर्षीय छात्रा को 8 मई, 2005 को रात सवा दो बजे धौला कुंआ से कार सवार चार बदमाशों ने जबरिया उठा लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. दुष्कर्मी युवक बाद में उस छात्रा को दक्षिण दिल्ली में एक स्थान पर छोड़ कर भाग गए.
इस मामले में पुलिस केवल एक आरोपी अजीत सिंह कटियार को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. कटियार नोएडा स्थित एक काल सेंटर में ड्राइवर पद पर कार्यरत था और उसे घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने धर दबोचा. बाकी तीन आरोपी डंडा, जाट और टप्पे पुलिस के हाथ नहीं लगे. उन्हें अदालत ने फरार घोषित कर रखा है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने गत 9 सितंबर को गवाहों का परीक्षण पूरा कर लिया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी सीमा सिंह सहित कुल 31 गवाहों की अदालत में पेशी हुई. कटियार के वकील मनोज शर्मा ने भी तीन गवाहों से जिरह किया और अदालत में आरोप लगाया कि अपराध और अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में गवाहों और पुलिस का बयान परस्पर विरोधी है