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गडकरी मानहानि मामले में दिग्विजय को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की ओर से दायर किए गए मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी.

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दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की ओर से दायर किए गए मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी.

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) सुदेश कुमार ने दिग्विजय से 50,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने के लिए कहा है.

इस दौरान वहां मौजूद रहे दिग्विजय ने न्यायालय से उस सीडी की प्रति मांगी है, जिसे उनके खिलाफ सबूत के रूप में पेश किया गया. इससे पहले न्यायालय ने दिग्विजय को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था. मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी, 2013 को होगी.

गडकरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि दिग्विजय ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में उनका नाम खींचा था.

गडकरी ने एक वक्तव्य के जरिए न्यायालय को बताया कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कोयल ब्लॉक आवंटन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.

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