मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर के एक शॉपिंग मॉल के निर्माण में कथित अनियमितता के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत 15 लोगों को नोटिस जारी किये हैं. ये नोटिस शहर के निवासी महेश गर्ग की याचिका पर जारी किये गये. याचिका में उन्होंने आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) पर शॉपिंग मॉल ‘ट्रेजर आईलैंड’ के मामले की जांच में ढिलाई का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण को जांच के लिये सीबीआई को सौंपने की गुहार की है.
गर्ग के वकील मनोहर दलाल ने बताया कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एसएल कोचर और न्यायमूर्ति शुभदा वाघमारे ने दिग्विजय समेत 15 लोगों को बुधवार 28 जुलाई को नोटिस जारी किये. इन लोगों से चार हफ्तों में जवाब तलब किया गया है.
दलाल ने कहा कि अदालत ने जिन लोगों को नोटिस जारी किये, उनमें दिग्विजय के अलावा आवास एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष चन्द्रप्रभाष शेखर और शॉपिंग मॉल के मालिक मनीष कालानी शामिल हैं.
गर्ग ने इस शॉपिंग मॉल के निर्माण के दौरान बरती गयी अनियमितताओं और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से मॉल के संचालकों को अवैध फायदा पहुंचाये जाने की शिकायत ईओडब्ल्यू को की थी. इस शिकायत पर फरवरी 2009 में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हैं.