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14 अक्टूबर तक तिहाड़ में ही रहेंगे डीके शिवकुमार, भाई डीके सुरेश को भी नोटिस

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया. फिलहाल कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक टाल दी है.

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कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार (फाइल)
कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार (फाइल)

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  • जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए टाली
  • पिछले हफ्ते उनसे मिलने कांग्रेस के कई बड़े नेता मिलने गए

कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया. फिलहाल कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक टाल दी है.

पिछले हफ्ते रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई. इस बीच ईडी ने डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को नोटिस जारी किया है.

अघोषित संपत्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज

डीके सुरेश कांग्रेस के सांसद हैं. आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के खिलाफ अघोषित संपत्ति शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया. डीके शिवकुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवकुमार के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, आनंद शर्मा और डीके सुरेश ने पिछले हफ्ते गुरुवार को जेल में उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे.

शिवकुमार से चार दिनों तक पूछताछ करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में तीन सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. उनकी यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम सरंक्षण की उनकी याचिका खारिज कर दी. कांग्रेस के इन वरिष्ठ नेताओं ने जेल में शिवकुमार से 40 मिनट से अधिक वक्त बिताया.

किस तरह के मामले दर्ज?

शिवकुमार साल 2016 में नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और ईडी के निशाने पर थे. 2 अगस्त, 2017 में उनके नई दिल्ली के फ्लैट की तलाशी जब आयकर विभाग ने ली तो वहां से 8.59 करोड़ रुपये नगद मिले जिसे विभाग ने जब्त कर लिया.

आयकर विभाग ने उनके और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आई टी (इनकम टैक्स) एक्ट की धारा 277 और 278 और भारतीय दंड संहिता के धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामले दर्ज किए. आयकर विभाग के चार्जशीट के आधार पर ईडी ने शिवकुमार, हनुमंथैया (नई दिल्ली में कर्नाटक भवन का एक कर्मचारी) सहित कई अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया. गिरफ्तारी के बाद शिवकुमार के समर्थक में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था.

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