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महेंद्र भाटी मर्डर केस: डीपी यादव सहित तीन अन्‍य आरोपियों को आजीवन कारावास

अक्सर विवादों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव सहित चार लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 1992 के महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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DP Yadav
DP Yadav

अक्सर विवादों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव सहित चार लोगों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 1992 के महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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गौरतलब है कि फैसले से पहले ही डीपी यादव ने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया था. डीपी यादव के वकील रूपेंद्र भंडारी ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के सामने डीपी यादव के सरेंडर करने के बाद स्पेशल सीबीआई जज अमित कुमार ने उन्हें देहरादून जेल भेज दिया.

हालांकि कोर्ट ने डीपी यादव की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया था, जब यूपी का यह नेता 28 फरवरी को मेडिकल परेशानियों का हवाला देकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ.

आईपीसी की धारा 302, 307 और 120बी के तहत डीपी यादव, पाल सिंह, करन यादव और प्रणीत भाटी को सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि दिसंबर 1992 में गाजियाबाद दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की दादरी रेलवे क्रॉसिंग के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई.

भाटी की हत्या के आरोप में डीपी यादव सहित सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई. मामले की लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान इनमें से तीन आरोपियों की मौत हो गई.

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