scorecardresearch
 

रद्द हो सकती है AAP की मान्यता, EC को अभी तक नहीं दिया है खर्च का ब्योरा

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह अन्य दलों को मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है. आयोग ने सभी दलों को यह नोटिस पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर जारी‍ किया है. इन दलों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है.

Advertisement
X
'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल
'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत छह अन्य दलों को मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है. आयोग ने सभी दलों को यह नोटिस पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर जारी‍ किया है. इन दलों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए आयोग ने इनके खिलाफ चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) नियम की धारा 16 (ए) लगाई है.

Advertisement

गौरतलब है कि आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने या समाप्त करने का अधिकार है. बहरहाल, आयोग ने इन दलों को आदेश का अनुपालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम समय दिया है. जिन दलों को बुधवार को नोटिस जारी किया गया है उनमें AAP के अलावा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरूणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), केरल कांग्रेस (एम), नेशनल पीपुल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) शामिल हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस सिलसिले में इन दलों को पहले भेजे गए दो रिमांइडर का जवाब नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय किया. नियमों के मुताबिक जिन राजनीतिक दलों ने आम चुनाव में हिस्सा लिया है, उन्हें 90 दिन के अंदर चुनाव आयोग को खर्च का ब्योरा सौंपना होता है. ऐसा नहीं करने पर उनका चुनाव चिह्न और मान्यता खत्म हो जाती है.

Advertisement

चुनाव आयोग ने इससे पहले इन दलों को पिछले साल 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को रिमाइंडर भेजे थे, लेकिन इन दलों से खर्च का ब्योरा नहीं मिला, जिसके बाद अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया.

- इनपुट भाषा

Advertisement
Advertisement