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रमजान में मतदान के समय में नहीं होगा बदलाव, चुनाव आयोग ने खारिज की अपील

रमजान के दौरान मतदान सुबह 7 के बजाय सुबह 4:30 या 5:00 बजे से शुरू कराने वाली अपील को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने विचार करने के बाद पत्र लिखकर सूचित किया कि समय में बदलाव मुमकिन नहीं है.

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लोकसभा चुनाव
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रमजान के दौरान मतदान सुबह 7 के बजाय सुबह 4:30 या 5:00 बजे से शुरू कराने वाली अपील को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने विचार करने के बाद पत्र लिखकर सूचित किया कि समय में बदलाव मुमकिन नहीं है. बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण का मतदान अभी बाकी है. पांचवें चरण के चुनाव के लिए मतदान 6 मई को होगा. रमजान 7 मई को शुरू हो रहा है. इस बीच छठे और सातवें चरण की वोटिंग होगी.

सुप्रीम कोर्ट में वकील निज़ामुद्दीन पाशा ने एक याचिका दायर थी. उस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि रमजान में मतदान सुबह 7 बजे से कराने के बजाए सुबह 5 बजे से शुरू की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चुनाव आयोग के समक्ष ले जाने को कहा, साथ ही आयोग को ये हिदायत दी कि इस बाबत जल्द फैसला किया जाए.

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शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुनते हुए विचार करे कि आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है या नहीं. हालांकि, कोर्ट ने इस संबंध ने अपनी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया था.

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 का मतदान को सात चरणों में बांटा गया है. इस बीच दो चरणों का मतदान रमजान के महीने में है. ऐसे में धार्मिक गुरु और राजनेता ने नाराजगी जताई थी. रमज़ान-उल-मुबारक में मतदान कराए जाने की वजह से कम वोटिंग होने की आशंका भी जताई गई थी. सवाल उठाए जाने लगे थे कि रोजे और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम मतदाता घंटों तक लाइन में लगकर कैसे वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो इन राज्यों के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत कम रह सकता है और अगर वोटिंग का गणित ऐसा रहा तो स्थानीय तौर पर मुस्लिम मतदाता जिन पार्टियों को भी वोट देते हैं, उनकी विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों को इसका फायदा मिल सकता है.

इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव पूरे महीने होंगे और ऐसे में रमजान को इससे अलग नहीं किया जा सकता. हालांकि, रमजान के दौरान आने वाले त्योहारों और शुक्रवार के दिन का ख्याल रखते हुए इन दिनों में मतदान नहीं रखा गया है.

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