चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए जन्मतिथि के सबूत के तौर पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को स्वीकार करने का फैसला लिया है.
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वालगाड ने गुरुवार को कहा कि जन्मतिथि के सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की नई सूची में नगर निगम प्रशासन या जिला पंजीयक कार्यालय की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल हैं. इसमें सरकार या आवेदक के पिछले स्कूल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की ओर से जारी दीक्षा-संस्कार प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल हैं.
वालगाड ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दसवीं या उससे ज्यादा पढ़ा है और उसके अंकपत्र पर जन्मतिथि अंकित है तो जन्मतिथि प्रमाण के रूप में उसके पास दसवीं कक्षा के अंकपत्र की एक प्रतिलिपि होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति के कक्षा आठ या कक्षा पांच के अंकपत्र पर जन्मतिथि अंकित है तो उसे भी जमा कराया जा सकता है.