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ED ने गुजरात के पूर्व IAS संजय गुप्ता की 36 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि इस कुर्की में नीसा लेजर लिमिटेड, नीसा टेक्नोलॉजीज, नीसा एग्रीटेक एंड फूड्स लिमिटेड पर भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत कार्रवाई की गई है.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

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  • गुप्ता के कई फ्लैट्स, प्लॉट, होटल और फैक्ट्रियां की गईं कुर्क
  • प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता और उनकी पत्नी नीलू गुप्ता से जुड़ी 36.12 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. यह संपत्ति उनकी कंपनी नीसा ग्रुप कंपनीज के नाम से थी. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि इस कुर्की में नीसा लेजर लिमिटेड, नीसा टेक्नोलॉजीज, नीसा एग्रीटेक एंड फूड्स लिमिटेड पर भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत कार्रवाई की गई है.

गुप्ता पर 'मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद कंपनी लिमिटेड' (MEGA) के फंड में आपराधिक धांधली करने और अनियमितता बरतने का आरोप है. गुप्ता की कुर्क की गई संपत्तियों में कई फ्लैट्स, प्लॉट, होटल और फैक्ट्रियां शामिल हैं. गुप्ता को सीआईडी ने 2015 में गिरफ्तार भी किया था.

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गुप्ता के खिलाफ सीआईडी क्राइम ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करके चार्जशीट भी फाइल की थी. इसी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी. 1985 बैच के अधिकारी संजय गुप्ता पर MEGA के कोष में गबन का आरोप है.

1985 बैच के आईएएस हैं संजय गुप्ता

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी संजय गुप्ता 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2002 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने नीसा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से अपना हॉस्पिटलटी का बिजनेस शुरू किया था. बाद में अप्रैल 2011 में उन्हें MEGA का चेयरमैन बना दिया गया था. इस पद वे गुप्ता 2013 तक रहे.

ईडी ने कहा, अपनाया था मनमाना तरीका

ईडी ने कहा, "PMLA के तहत हुई जांच में सामने आया कि संजय गुप्ता जब MEGA के चेयरमैन थे, उन्होंने मनमाने ढंग से यहां पर अपने कई करीबियों को आधिकारिक पदों पर रखा, जो पहले उनकी कंपनी नीसा ग्रुप के कर्मचारी थे. संजय गुप्ता इन कर्मचारियों के साथ कई फर्जी कंपनियां चलाते थे जिनके वे डायरेक्टर थे और 2012-13 के दौरान उनके बैंक अकाउंट खोले गए".

नियुक्तियों में नहीं हुआ तय प्रक्रिया का पालन

ईडी का आरोप है कि इन फर्जी कंपनियों की तरफ से बिना किसी सप्लाई के फर्जी बिल तैयार किए गए. ईडी का कहना है, "जांच में सामने आया है कि संजय गुप्ता ने MEGA में नियुक्तियों के लिए कभी कोई विज्ञापन मीडिया में जारी नहीं किया न ही तय प्रक्रिया का पालन किया. सामानों की सप्लाई के लिए फर्जी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया और फर्जी बिल बनाए गए. इन बिलों को MEGA के अधिकारियों ने मंजूरी दी और अंतत: गुप्ता ने इन्हे पास किया. इस पद पर रहते हुए प्रशासनिक और आर्थिक शक्ति गुप्ता के ही पास थी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया".

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फर्जी बिल के जरिए गबन किए गए करोड़ों रुपये

इन फर्जी कंपनियों के अकाउंट में कैश, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के जरिए भी पैसे जमा कराए गए. यह पैसे MEGA से कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जारी किए गए थे. जांच में सामने आया है कि संजय गुप्ता ने फर्जी कंपनियों और फर्जी बिल के जरिए 65.73 करोड़ रुपये का गबन किया. इसके अलावा संजय गुप्ता, उनकी पत्नी नीलू गुप्ता और उनकी कंपनियों के अकाउंट में 36.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. अब ईडी ने उनकी 36.12 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित करके कुर्क कर दिया है.

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