प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है. इसके लिए ईडी जल्द ही मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी. इससे पहले बुधवार को मुंबई की विशेष मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
विवादास्पद पीस टीवी के संस्थापक 53 वर्षीय नाइक का जन्म मुंबई में हुआ था. यहां से भागने के बाद वह 2017 से मलेशिया में रह रहा है और वहां की पिछली सरकार ने उसे स्थायी निवासी भी बनाया हुआ है. मौजूदा मलेशियाई सरकार ने अब तक उसे भारत वापस भेजने का फैसला नहीं किया है लेकिन उसे अपने सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया है.
उसकी गतिविधियां मलेशियाई अधिकारियों की लगातार निगरानी में हैं. उसने हाल ही में कुछ नस्लीय टिप्पणियां की, जिसके बाद मलेशिया के गृह मंत्री तन सरि मुहीदीन यासिन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है. ढाका के होली आर्टिसन बेकरी में जुलाई 2016 में हुए आतंकी हमले में नाइक का नाम आने के बाद आतंकवाद से जुड़े गंभीर आरोपों के सिलसिले में उसे भारत में वांटेड घोषित किया गया था.
इससे पहले मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. हालांकि उनके वकील तारक ने दो महीने का समय मांगा था लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया. जिसके बाद ये वारंट जारी किया गया है. उधर, जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर कभी कोई बात नहीं की है.(एजेंसी से इनपुट)