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गीतिका खुदकुशी मामला: 'पब्लिक की सेवा करने' जेल से बाहर आएगा गोपाल कांडा, मिली जमानत

पूर्व एयरहोस्‍टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले का मुख्य आरोपी हरियाणा का पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा फिलहाल जेल से बाहर आ जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे हरियाणा के विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दे दी है. इसके लिए कांडा को 5 लाख का निजी मुचलका भरना होगा. 

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गोपाल कांडा
गोपाल कांडा

पूर्व एयरहोस्‍टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले का मुख्य आरोपी हरियाणा का पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा फिलहाल जेल से बाहर आ जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे हरियाणा के विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दे दी है. इसके लिए कांडा को 5 लाख का निजी मुचलका भरना होगा.  कांडा अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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जमानत लेने के लिए कांडा के वकील रमेश गुप्ता ने दलील पेश करते हुए कहा, 'कांडा हरियाणा के सिरसा से विधायक हैं. उन्हें जनता की भलाई का दायित्व पूरा करना है. विधानसभा के विकास का सारा फंड अभी ऐसे ही पड़ा है. इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है.'

मामले की सह आरोपी अरुणा चड्ढा को भी हाल ही 15 नवंबर तक जमानत मिली है. 40 साल की चड्ढा ने बच्ची की देखभाल के आधार पर जमानत की अर्जी दी थी.

गीतिका ने पिछले साल अगस्त में कांडा पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी. 23 साल की गीतिका कांडा की कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस में काम करती थी. 5 अगस्त 2012 को उसका शव अशोक विहार के उसके आवास पर पाया गया था.

घटना से आहत गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी इसी साल फरवरी में खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने इस मामले में गोपाल कांडा और एमडीएलआर कंपनी की एचआर हेड अरुणा चड्ढा के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत (आत्महत्या के लिए उकसाने) मामला दर्ज किया है. कांडा पर गीतिका से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप है.

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