मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी और बेटे को दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत दे दी.
उल्लेखनीय है कि राज्य के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, उनकी पत्नी कमलेश ओर बेटे कुलदीप की याचिका जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी के जैसवाल की एकल खण्डपीठ ने उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी.
हालांकि अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में हरियाणा की अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि मामला हरियाणा पुलिस के पास दर्ज है.