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सजा-ए-मौत पर फैसला मेरे लिए सबसे मुश्कि‍ल था: कलाम

सजा-ए-मौत की सजा को समाप्त करने की वकालत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर, उन्होंने इस तरह के मामलों में फैसला करने में दर्द महसूस किया क्योंकि ऐसे ज्यादातर मामलों में ‘सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव’ था.

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पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सजा-ए-मौत के ख‍िलाफ हैं
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सजा-ए-मौत के ख‍िलाफ हैं

सजा-ए-मौत की सजा को समाप्त करने की वकालत करते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर, उन्होंने इस तरह के मामलों में फैसला करने में दर्द महसूस किया क्योंकि ऐसे ज्यादातर मामलों में ‘सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव’ था.

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मृत्युदंड के खिलाफ कलाम
कलाम मृत्युदंड पर लॉ कमीशन के कंसल्टेशन पेपर पर जवाब दे रहे थे. वे उन कुछ लोगों में शामिल हैं जिन्होंने मौत की सजा खत्म करने का समर्थन किया है. चार सौ से अधिक जवाबों में से ज्यादातर ने मौत की सजा का प्रावधान जारी रखने का समर्थन किया. इस पेपर पर जवाब देते हुए कलाम ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कामों में से एक मृत्युदंड था.

सजा-ए-मौत पर फैसला सबसे मुश्किल
अपनी पुस्तक ‘टर्निंग प्वाइंट्स’ का हवाला देते हुए कलाम ने कहा, ‘राष्ट्रपति के तौर पर मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल कामों में से एक अदालतों द्वारा दिये गये मृत्युदंड की पुष्टि करने के मुद्दे पर फैसला करना था. मेरे लिए आश्चर्यजनक था कि ज्यादातर सभी मामले जो लंबित थे उनमें सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव था.’ उन्होंने कहा, ‘इससे मुझे ऐसा लगा कि हम ऐसे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं जो दुश्मनी में बहुत कम शामिल थे और जिनकी अपराध करने की सीधी मंशा नहीं थी.’ पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि एक ऐसा मामला भी था जहां उन्होंने पाया कि लिफ्ट संचालक ने ही बिना किसी शंका के लड़की का बलात्कार और हत्या का अपराध किया. उन्होंने कहा, ‘उस मामले में मैंने सजा की पुष्टि की.’

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मृत्युदंड पर चर्चा के लिए बैठक
कलाम धनंजय चटर्जी के मामले के संदर्भ में बात कर रहे थे जिसे भवानीपुर में पांच मार्च 1990 को 18 साल की लड़की का उसी के अपार्टमेंट में बलात्कार और हत्या करने पर फांसी पर लटकाया गया. आयोग ने परामर्श प्रक्रिया पूरी करने के लिए शनिवार को मृत्युदंड पर एक दिन की बैठक बुलाई है. अगले महीने सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में एक अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण
पिछले साल 22 मई को एक कंसल्टेशन पेपर में लॉ कमीशन ने कहा था कि इस समय इस विषय पर एक विस्तृत अध्ययन उपयोगी और इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा के हित में लाभदायक योगदान होगा. आयोग ने कहा कि अध्ययन अदालतों के सवालों और चिंताओं पर गौर करेगा तथा इस मुददे पर अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण पेश करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र तथा शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र मामलों में कहा था कि विधि आयोग को इस विषय पर समकालीन चर्चा और बहस के लिए भारत में मौत की सजा पर अध्ययन करना चाहिए. विधि आयोग ने एक बयान में कहा कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विचारों से आयोग को इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी.

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-इनपुट भाषा से

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