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सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को साढ़े आठ लाख रुपये का मुआवजा

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना में मारे गए 38 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को लगभग साढ़े आठ लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे. इस दुर्घटना में निगम की एक बस शामिल थी.

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मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह सड़क दुर्घटना में मारे गए 38 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार को लगभग साढ़े आठ लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करे. इस दुर्घटना में निगम की एक बस शामिल थी.

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न्यायाधिकरण ने परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह मसीहउल्लाह की पत्नी, मां और बेटी को 8,49,570 रुपये का मुआवजा दे. इस घटना में बस की एक ट्रक से हुई भिड़ंत में दक्षिणी दिल्ली निवासी मसीहउल्लाह की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह घटना गाजियाबाद के मोदीनगर के पास हुई थी. वह बस से मेरठ से दिल्ली जा रहा था.

न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी मधु जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा, 'यह बहुत अजीब है कि बसों के इतने बड़े बेड़े वाले सरकारी विभाग ने मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई. इसलिए मैं यहां याचियों को 8,49,570 रुपये का मुआवजा प्रदान किए जाने का फैसला देती हूं.' मसीहउल्लाह की मोदीनगर के पास सड़क दुर्घटना में 30 अगस्त 2010 को मौके पर ही मौत हो गई थी.

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