उच्चतम न्यायालय का कहना है कि सेवा के दौरान जिन कर्मचारियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो उन्हें प्रोत्साहन देने को असंवैधानिक नहीं माना जा सकता यदि इसका उद्देश्य पेशवराना अंदाज और कंपनी के हितों को बढ़ावा देना हो तो.
न्यायमूर्ति डी के जैन और ए आर दवे की पीठ ने कहा कि यदि सरकार इस तरह की कोई लाभकारी योजना आती है तो अनुच्छेद 14 (समानता) और 16 (सरकारी कर्मचारियों को समान अवसर) का उल्लंघन नहीं है.
पीठ ने कहा, ‘स्पष्ट रूप से प्रोत्साहन न केवल संगठन में उनकी कार्यदक्षता और क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) में पेशेवर वातावरण बनाने के साथ प्रबंधन को मजबूत करेगा.’
शीर्ष अदालत ने यह फैसला एफसीआई की एक अपील पर सुनाया जिसमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने निगम में सेवा में मौजूद कुछ कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने को लेकर सवाल उठाया था.