फेसबुक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ये जानकारी मांगी है कि आखिर मामले में आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी जवाब तलब किया है कि आखिर फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली लड़कियों की गिरफ्तारी क्यों की गई. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल सरकार को भी ऐसे मामलों मे नोटिस जारी किया है.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के दौरान मुंबई बंद के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी करने के चलते दो लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि पुलिस ने गुरुवार को दोनों लड़कियों के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया था.
गुरुवार को ही सरकार ने भी ‘फेसबुक’ पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कुछ लोगों की हालिया गिरफ्तारी पर बरपे हंगामे के बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की धारा 66 (ए) का गलत इस्तेमाल रोकने के मकसद से दिशा-निर्देश जारी किए.
फेसबुक केस में कॉर्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी भी सामने आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने असीम की हस्तक्षेप याचिका को मंजूर कर लिया है. फेसबुक केस में स्वंयसेवी संगठनों पीयूसीएल और कॉमन कॉज ने भी हस्तक्षेप की याचिका दायर करने इजाजत मांगी है जिसपर अदालत ने कहा है कि दोनों अलग-अलग याचिका दाखिल करें.