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चित्तूर एनकाउंटर: HC ने दिया हत्या का केस दर्ज करने का आदेश

हैदराबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 20 चंदन 'तस्करों' के एनकाउंटर करने वाले पुलिसवालों पर हत्या का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

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हैदराबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 20 चंदन 'तस्करों' के एनकाउंटर करने वाले पुलिसवालों पर हत्या का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि दफा 302 के तहत अप्राकृतिक हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मंगलवार को दो मुठभेड़ों में पुलिस ने 20 चंदन तस्करों को मार गिराया गया था. मारे गए लोगों में अधिकांश के तमिलनाडु के थे. तमिलनाडु के राजनीतिक दल पहले ही इस घटना पर आक्रोश जता चुके हैं. कई मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इसे जघन्य 'जनसंहार' करार दे रहे हैं.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से इस मामले की 'विश्वसनीय जांच' करवाए जाने की अपील की. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एम. करुणानिधि ने कहा कि तमिलनाडु के 12 लोगों सहित 20 लोगों का मारा जाना निंदनीय है. वहीं, एक चश्मदीद ने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने घटना से पहले 20 मजदूरों में से सात को दोनों राज्यों की सीमा के पास एक बस से उतारा था.

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