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रॉबर्ट वाड्रा केस में राजस्थान HC में हुई सुनवाई, 26 सितंबर को अंतिम बहस

रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर आज फिर अंतिम बहस शुरू नहीं हो पाई.

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रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा (फाइल फोटो- aajtak)
रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा (फाइल फोटो- aajtak)

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  • वाड्रा केस में आज भी नहीं हुई अंतिम बहस
  • ईडी के अधिवक्ता रस्तोगी ने जताया विरोध
  • 26 सितंबर को सुनी जाएगी अंतिम बहस

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी की याचिका पर आज (12 सितंबर) फिर अंतिम बहस शुरू नहीं हो पाई. इस केस में आज जोधपुर हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिवक्ता एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कड़ा विरोध जताया. उन्होंने मामले की अंतिम बहस शुरू करने के लिए कई बार मेंशन किया. लेकिन अब इस मामले में आगामी 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे अंतिम बहस सुनी जाएगी.

आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान दीपक रस्तोगी ने इस मामले में करीब 10 बार से ज्यादा बार सुनवाई टल जाने का कड़ा विरोध जताते हुए अंतिम बहस शुरू करने की मांग की. रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में थर्ड पार्टी अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड लायबिलिटी के पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मौरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक है.

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इस गिरफ्तारी के अंतरिम रोक के आदेश को हटाने को लेकर ईडी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पूर्व में कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था. वह प्रार्थना पत्र भी अभी सुनवाई के लिए लंबित है. एएसजी रस्तोगी ने ये भी कहा कि या तो इस मामले में अंतिम बहस कर ली जाए या इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाए.

बता दें कि रस्तोगी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि वे लगातार सुनवाई को टाल रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा के लिए कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश को एन्जॉय कर रहे हैं.

दीपक रस्तोगी के कड़े विरोध के बाद कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई के लिए आगामी 26 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है. साथ ही ऑर्डर में यह मेंशन किया है कि एएसजी लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं. गौरतलब है कि इस मामले में करीब एक दर्जन बार मामले की सुनवाई कोर्ट में टल चुकी है.

दीपक रस्तोगी ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में ना तो वाड्रा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और ना ही उन्हें आरोपी बनाया गया है. बीकानेर से कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त मामले में गैरकानूनी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है.

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रॉबर्ट वाड्रा व उनकी  मां मौरीन वाड्रा ने कंपनी के महेश नागर को पैसे दिए थे, जिसका चेक महेश नागर ने अपने ड्राइवर को देकर उसके नाम इस जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले को अंजाम दिया था. इस मामले में कंपनी के सभी भागीदारों से ईडी पूछताछ कर रही है.

पूर्व में कोर्ट के आदेश के बाद रॉबर्ट वाड्रा जयपुर स्थित ईडी के कार्यालय में पेश होकर ईडी के सवालों का भी सामना कर चुके हैं. बता दें कि आज सुनवाई के दौरान ईडी के अधिकारी रवि मल्लिक भी कोर्ट में उपस्थित थे.

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